बैतूल रैली, जुलूस में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शास्त्र के प्रदर्शन पर लगाया प्रतिबंध,बैतूल जिले में निषेधाज्ञा लागू की

नितिन अग्रवाल 

 बैतूल रैली, जुलूस में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शास्त्र के प्रदर्शन पर लगाया प्रतिबंध,बैतूल जिले में निषेधाज्ञा लागू की


कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने त्योहारों को देखते हुए बैतूल जिले में निषेधाज्ञा लागू की

आगामी त्योहारों के दौरान जिले की कानून व्यवस्था एवं आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1) के अंतर्गत बैतूल जिले की संपूर्ण सीमा में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

जारी आदेश के तहत बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के धरना, जुलूस, रैली, प्रदर्शन या सभा पर प्रतिबंध रहेगा। इसी तरह सार्वजनिक स्थानों, रैली जुलूस में धारदार हथियार, डंडा, रॉड, आग्नेय अस्र-शस्त्र, एसिड, पेट्रोल, केरोसिन, पटाखे या विस्फोटक सामग्री रखने और इस्तेमाल करने पर भी रोक रहेगी। जिले में डीजे, बैंड, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग केवल सक्षम अधिकारी की अनुमति से ही किया जा सकेगा। सोशल मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर सांप्रदायिक या आपत्तिजनक संदेश, पोस्ट, फोटो, वीडियो प्रसारित करने पर भी सख्त प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही ऐतिहासिक इमारतों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, न्यायालय, शासकीय कार्यालयों और पार्कों में बिना अनुमति फोटोग्राफी, वीडियो, रील या शूटिंग की इजाजत नहीं होगी। होटल, लॉज और धर्मशालाओं में ठहरने वाले व्यक्तियों तथा मकान मालिकों द्वारा अपने किरायेदारों की जानकारी अनिवार्य रूप से संबंधित थाना को देनी होगी। यह आदेश आमजन की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक वैधानिक छूट रहेगी, जबकि वैवाहिक एवं सामाजिक संस्कारों के लिए भी आवश्यक छूट प्रदान की जाएगी।

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