✍️ नितिन अग्रवाल
एमराल्ड हेरीटेज भूमि आवंटन मामले में सीएस, पीएस, कलेक्टर और सीएमओ को नोटिस
न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के आदेश
बैतूल। जिला जेल परिसर की बेसकीमती जमीन प्राइवेट फर्म एमराल्ड हेरीटेज को दिए जाने के मामले में मप्र शासन के चीफ सेक्रेटरी सहित कलेक्टर बैतूल और सीएमओ नपा बैतूल को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। आगामी 24 जनवरी को इस मामले में न्यायालय में पेशी है। अधिवक्ता दर्शन बुंदेला ने बताया कि बैतूल के सिविल सोसायटी की ओर से सुनील पलेरिया द्वारा लोक उपयोगी सेवाओं की स्थाई लोक अदालत बैतूल में धारा 22 (क) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत चीफ सेक्रेटरी मप्र शासन, प्रमुख सचिव राजस्व विभाग, कलेक्टर बैतूल और मुख्य नपा अधिकारी बैतूल को पक्षकार बनाकर परिवाद लगाया था और इसी परिवाद में न्यायालय ने इन्हें उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए हैं। अधिवक्ता बुंदेला ने बताया कि उनके पक्षकार ने जिला जेल बैतूल की उपरोक्त भूमि जो प्राइवेट फर्म एमराल्ड हेरीटेज को दी है, यह भूमि शहर के हाट बाजार, पार्किंग आदि मूलभूत जरूरतों के लिए आरक्षित करने के संबंध में यह परिवाद लगाया था। इस प्रकरण को लोक उपयोगी सेवाओं के लिए स्थाई लोक अदालत में पंजीबद्ध किया गया। जिसमें उपरोक्त अधिकारियों को पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया और स्पष्ट निर्देश दिए है कि नोटिस के बाद भी अनुपस्थित होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।


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